भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती हैं। इन्हीं में से एक है harischandra yojana। यह योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों को उनके परिजन के निधन के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस लेख में हम आपको हरिश्चंद्र योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे: योजना का उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, पात्रता मानदंड और लाभ।
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हरिश्चंद्र योजना क्या है? (What is harischandra yojana ?)
हरिश्चंद्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनके सदस्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के खर्च के लिए आर्थिक सहायता देना है।
- आर्थिक सहायता राशि: ₹5,000 (अलग-अलग राज्यों में यह राशि भिन्न हो सकती है)।
- लाभार्थी: मृतक का परिवार (आमतौर पर निकटतम रिश्तेदार)।
- विशेषता: यह योजना समाज के कमजोर वर्ग को गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने में मदद करती है।
हरिश्चंद्र योजना के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)
- गरीब परिवारों को अचानक आए आर्थिक संकट से राहत देना।
- मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था में आने वाले खर्च को कम करना।
- समाज के हर वर्ग को गरिमापूर्ण जीवन और मृत्यु का अधिकार दिलाना।
harischandra yojana के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित BPL सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।
- मृत्यु प्रमाणपत्र: मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) होना अनिवार्य है।
- बैंक खाता: लाभार्थी का आधार-लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए।
विशेष नोट: कुछ मामलों में, दुर्घटना या आपदा में हुई मृत्यु पर अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है।
harischandra yojana के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदन पत्र: योजना के अधिकृत फॉर्म में भरा हुआ।
- मृतक का आधार कार्ड।
- आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।
- मृत्यु प्रमाणपत्र (नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा जारी)।
- आय प्रमाणपत्र (BPL राशन कार्ड या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र)।
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- मृतक और आवेदक के बीच संबंध का प्रमाण (जैसे—आवासीय प्रमाणपत्र, अफिडेविट)।
harischandra yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। नीचे चरणबद्ध तरीका बताया गया है:
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म प्राप्त करें: अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निगम या जिला प्रशासन कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
- जमा करें: फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
- ट्रैकिंग: आवेदन की स्थिति जानने के लिए संदर्भ संख्या (Reference Number) नोट कर लें।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग या राज्य सेवा पोर्टल पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन/लॉगिन: नया अकाउंट बनाएं या मौजूदा अकाउंट से लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें: “हरिश्चंद्र योजना” के सेक्शन में जाकर सभी जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: स्कैन किए गए दस्तावेजों को PDF/JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म जमा करने के बाद पावती संख्या (Acknowledgement Number) सहेज लें।
नोट: आवेदन की जांच के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
हरिश्चंद्र योजना के लाभ (Benefits of Harischandra Yojana)

- गरीब परिवारों को ₹5,000 की तत्काल आर्थिक सहायता।
- अंतिम संस्कार के खर्च में कमी से परिवार को मानसिक तनाव से राहत।
- पारदर्शी प्रक्रिया: राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर।
- सामाजिक समानता को बढ़ावा।
निष्कर्ष (Conclusion)
harischandra yojana गरीब परिवारों के लिए एक वरदान की तरह है, जो उन्हें मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। अगर आप या आपके जान-पहचान में कोई इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करके लाभ उठाएं। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता ही समाज के विकास की पहली सीढ़ी है!
संपर्क सूचना: अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर (1800-180-5147) या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
(यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। आवेदन से पहले संबंधित अधिकारी या ऑफिशियल वेबसाइट से पुष्टि अवश्य कर लें।)
क्या हरिश्चंद्र योजना केवल उत्तर प्रदेश में है?
हां, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। हालांकि, अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं (जैसे—छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह योजना) मौजूद हैं।
आवेदन के कितने दिनों बाद राशि मिलती है?
आमतौर पर आवेदन स्वीकृत होने के 15-30 दिनों के भीतर राशि जमा हो जाती है।
क्या गैर-बीपीएल परिवार भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना विशेष रूप से BPL श्रेणी के परिवारों के लिए है।
मृत्यु प्रमाणपत्र न होने पर क्या करें?
मृत्यु प्रमाणपत्र के बिना आवेदन अमान्य होगा। इसलिए, पहले स्थानीय प्रशासन से प्रमाणपत्र जारी करवाएं।